वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है ।
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।
वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 के बिंदु 3 के अनुसार स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी। बिंदु 10 के अनुसार संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।
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(स्रोत - वित्त विभाग की वेबसाइट)
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