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गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 : संक्षिप्त जानकारी

छ.ग. शासन ने वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 (ज्ञाप क्रमांक 307 /10 /वित्त /नियम /चार /2010, दिनांक 01.10.2010) के द्वारा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के स्थान पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 लागू किया है।

अवकाश नियम से सम्बंधित कुछ वित्त निर्देश निम्नानुसार है -
1. वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 
2. वित्त निर्देश 04, दिनांक 13 फरवरी, 2013
3वित्त निर्देश 49, दिनांक 01 अगस्त, 2013 
4. वित्त निर्देश 15, दिनांक 25 मई, 2016
5वित्त निर्देश 15, दिनांक 22 मार्च, 2018
6वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 के अनुसार अवकाश नियम 2010 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है -

1. अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा में वृद्वि करते हुए 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया गया है। यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-1/3/96/सी/चार, दिनांक 20.06.97 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.10.2010 की स्थिति में 01.07.2010 को अग्रिम जमा की गई कुछ अवकाश पृथक से रखा गया है तो उक्त अवकाश को दिनांक 01.10.2010 को अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाएगा।
2. अवकाश नियम 1977 में भारत के अन्दर अधिकतम 120 दिन तथा भारत के बाहर 240 दिन तक, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान था। उक्त प्रावधान के स्थान पर सभी प्रकरणों में, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 180 दिन निर्धारित किया गया है।
3. अवकाश नियम 1977 में अर्द्धवैतनिक अवकाश की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन निर्धारित थी। उक्त प्रावधान के स्थान पर अवकाश नियम 2010 में अर्जित अवकाश के समान ही वर्ष में दो बार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है।
4. मातृत्व अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को 90 दिवस से बढ़ाकर क्रमशः 180 दिवस एवं 135 दिवस किया गया है।
5. पितृत्व अवकाश की सुविधा द्वितीय बच्चे के लिए भी होगी।
6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश निमय 2010 में अवकाश लेखे के प्रपत्र में संशोधन किया गया है।


अध्याय - एक प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. प्रयुक्ति का क्षेत्र
3. परिभाषाएं
4. अस्थाई स्थानान्तरण पर या बाह्यसेवा पर शासकीय सेवक
5. अन्य अवकाश नियमों द्वारा शासित सेवाओं अथवा पदों से स्थानान्तरण

अध्याय - दो सामान्य शर्ते 
6. अवकाश का अधिकार
7. अवकाश के दावे का विनियमन
8. पदच्युति, निष्कासन अथवा त्यागपत्र का जमा अवकाश पर प्रभाव
9. एक प्रकार के अवकाश का दूसरे प्रकार के अवकाश में परिवर्तन
10. विभिन्न प्रकार के अवकाश का संयोजन
11. कर्तव्य से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि 
(*वित्त निर्देश 49, दिनांक 01 अगस्त, 2013 तथा वित्त निर्देश 15, दिनांक 22 मार्च, 2018 द्वारा संशोधन)
12. अवकाश पर रहते हुए सेवा या नियोजन स्वीकार करना

अध्याय - तीन अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश से वापसी 

13. अवकाश हेतु आवेदन
(* वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधन) 
14. अवकाश लेखा
15. अवकाश के स्वत्व का सत्यापन
16. कुछ परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृत न किया जाना
17. चिकित्सा प्रमाणपत्र पर शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति
18. उस शासकीय सेवक को अवकाश, जिसकी स्वस्थ होकर कर्तव्य पर वापस आने की संभावना न हो
19. अवकाश का प्रारंभ और समापन
20. अवकाश के साथ सार्वजनिक छुट्टियों का संयोजन
21. खाते में जमा अवकाश की सूचना
22. अवकाश समाप्ति के पूर्व कर्त्तव्य पर वापस बुलाना
23. अवकाश से वापसी
24. अवकाश समाप्ति के पश्चात अनुपस्थिति

अध्याय - चार देय और स्वीकार्य अवकाशों के प्रकार 
25. विश्रामावकाश विभाग को छोड़कर, अन्य विभागो में सेवारत शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश
26. अर्जित अवकाश की गणना
27. विश्रामावकाश विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अर्जित अवकाश
28. अर्धवेतन अवकाश
29. लघुकृत अवकाश
30. अदेय अवकाश 
31. असाधारण अवकाश
32. परिवीक्षाधीन, व्यक्ति जो परिवीक्षा पर हो तथा प्रशिक्षु को अवकाश
33. सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश
34. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवा त्यागने की तिथि के बाद अवकाश
35. सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्त व्यक्ति
36. अवकाश वेतन
37. अवकाश वेतन का आहरण

अध्याय - पांच अध्ययन अवकाश से अतिरिक्त विशेष प्रकार के अवकाश
38. प्रसूति अवकाश 
(* वित्त निर्देश 04, दिनांक 13 फरवरी, 2013 तथा वित्त निर्देश 15, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा संशोधन)
(* वित्त निर्देश 52, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा जोड़ा गया)
39. जानबूझकर पहुंचाई गई क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश
40. आकस्मिक क्षति हेतु विशेष निर्योग्यता अवकाश
40-क. विशेष निर्योग्यता अवकाश स्वीकृति की शक्ति
41. विशेष निर्योग्यता अवकाश तथा अध्ययन अवकाश के अलावा अवकाश मंजूर करने की शक्ति

अध्याय - छः अध्ययन अवकाश
42. अध्ययन अवकाश स्वीकृति की शर्ते
43. अध्ययन अवकाश की स्वीकृति
44. एक समय पर तथा संपूर्ण सेवाकाल में स्वीकृति योग्य अधिकतम अध्ययन अवकाश की मात्रा
45. अध्ययन अवकाश का लेखांकन तथा अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजन
46. अध्ययन पाठ्यक्रम से आगे के अध्ययन अवकाश का विनियमन
47. अवकाश वेतन के अतिरिक्त भत्ते की पात्रता
48. यात्रा भत्ते की स्वीकृति
49. बन्धपत्र का निष्पादन
50. अध्ययन अवकाश के पश्चात अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व त्यागपत्र अथवा सेवानिवृत्ति
51. अध्ययन अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन
52.  अध्ययन अवकाश का पदोन्नति, पेंशन, वरिष्ठता, अवकाश एवं वेतनवृद्वि हेतु गणना
53. अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन पत्र
54. निर्वचन
55. निरसन एवं व्यावृत्ति


1. अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि का आवदेन पत्र
1अ. संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र 
(* वित्त निर्देश 52, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 द्वारा जोड़ा गया)
    संतान पालन अवकाश खाता का प्रपत्र
2. अवकाश लेखा का पप्रत्र 
3. शासकीय सवेक के अवकाश या अवकाश में वृद्धि या लघकुतृ अवकाश की अनुशंसा हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र
4. कर्त्तव्य पर लौटने हेतु स्वस्थता का चिकित्सा पम्राण पत्र 
5. स्थाई शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश में जाते समय निष्पादन हेतु बन्ध पत्र 
6. अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत होने पर स्थाई शासकीय सेवक द्वारा निष्पादन हेतु बन्धपत्र 
7. अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश में जाते समय निष्पादन हेतु बन्ध पत्र 
8. अध्ययन अवकाश में वृद्धि स्वीकृत होने पर अस्थाई शासकीय सेवक द्वारा निष्पादन हेतु बन्ध पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के विवरण के लिए क्लिक करे 
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के प्रपत्रों की सूची के लिए क्लिक करे 
अवकाश नगदीकरण से सम्बंधित निर्देश के लिए क्लिक करे 
अवकाश स्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों के प्रत्यायोजन के लिए क्लिक करे

(स्रोत - छ.ग. शासन वित्त विभाग की वेबसाइट)


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