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शुक्रवार, 12 नवंबर 2021

आहरण अधिकारियों द्वारा प्रावधानित / आबंटित राशि से अधिक आहरण की प्रवृत्ति पर रोक

आहरण अधिकारियों द्वारा प्रावधानित/आबंटित राशि से अधिक आहरण की प्रवृत्ति पर रोक के सम्बन्ध में कुछ वित्त निर्देश -

वित्त निर्देश 16/2016 दिनांक 26 मई, 2016

वित्त निर्देश 35/2015 दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

वित्त निर्देश 59/2012 दिनांक 07 अगस्त, 2012

व्‍यय में गुणवत्‍ता के उद्देश्‍य से Cash Management System लागू करने बाबत्।

 सम्बंधित वित्त निर्देश -

वित्त निर्देश 30/2012 दिनांक 16 मई, 2012

वित्त निर्देश 13/2011 दिनांक 26 अप्रैल, 2011


गुरुवार, 11 नवंबर 2021

मंगलवार, 9 नवंबर 2021

वर्ष-2022 के लिए छ.ग.शासन द्वारा घोषित किए गये सामान्‍य / सार्वजनिक तथा ऐच्छिक अवकाशों की अधिसूचना ।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सामान्‍य / सार्वजनिक तथा ऐच्छिक अवकाशों की सूची घोषित की गई।

गुरुवार, 9 अप्रैल 2020

अनाधिकृत अनुपस्थिति या कर्त्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

अनाधिकृत अनुपस्थिति के सम्बन्ध में 

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 : संक्षिप्त जानकारी

छ.ग. शासन ने वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 (ज्ञाप क्रमांक 307 /10 /वित्त /नियम /चार /2010, दिनांक 01.10.2010) के द्वारा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के स्थान पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 लागू किया है।

अवकाश नियम से सम्बंधित कुछ वित्त निर्देश निम्नानुसार है -
1. वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 
2. वित्त निर्देश 04, दिनांक 13 फरवरी, 2013
3वित्त निर्देश 49, दिनांक 01 अगस्त, 2013 
4. वित्त निर्देश 15, दिनांक 25 मई, 2016
5वित्त निर्देश 15, दिनांक 22 मार्च, 2018
6वित्त निर्देश 52, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018

अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन

वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अवकाश स्वीकृति संबंधी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 522/99/वित्त/सी/चार/2011, दिनांक 30 मार्च,1999 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत अवकाश स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया हैं । राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश नियम को अधिकमित करते हुये 1 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा, (अवकाश) नियम 2010 लागू किया गया है, उक्त नियम के नियम 41 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार वित्त निर्देश 39, दिनांक 30 अगस्त 2011 द्वारा अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है ।

अवकाश नगदीकरण से सम्बंधित निर्देश

अवकाश नगदीकरण से सम्बंधित निर्देश

1. ज्ञापन क्रमांक जी.25/28/95/सी/चार, दिनांक 10 जुलाई 1995 (मृत शासकीय सेवको के अवकाश नगदीकरण के सम्बन्ध में)
2. ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 (सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना)
3. वित्त निर्देश 30, दिनांक 12 मई, 2014 (सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना)
4. वित्त निर्देश 49, दिनांक 27 सितम्बर 2014 (सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना)
5. ज्ञापन क्रमांक 89/2189/97/सी/चार, दिनांक 09 जनवरी 1998 (अवकाश वेतन की राशि के सम्बन्ध में)
6. वित्त निर्देश 51, दिनांक 06 नवम्बर 2007 (महंगाई वेतन को अवकाश नगदीकरण में शामिल किया जाना)
7. वित्त निर्देश 24, दिनांक 06 मई 2002 (अवकाश नगदीकरण व्यय का वर्गीकरण)
8. ज्ञापन क्रमांक 296/569/98/पीडब्लूसी/चार, दिनांक 23 अप्रैल 1998 (अवकाश नगदीकरण राशि का शीघ्र भुगतान)

बुधवार, 8 अप्रैल 2020

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 : प्रपत्र

अवकाश नियम : प्रपत्रों की सूची

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के  अंतर्गत प्रपत्र की सूची -

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010

छ.ग. शासन ने वित्त निर्देश 37/2010 दिनांक 01 अक्टबूर, 2010 (ज्ञाप क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 01.10.2010) के द्वारा राज्य में प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के स्थान पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 लागू किया है। अध्याय एक से अध्याय तीन तक का विवरण नीचे दिया गया है।